नैसर्गिक संरक्षक के अधिकार
अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत प्राकृतिक या नैसर्गिक संरक्षक के अधिकारों का वर्णन किया गया है जो इस प्रकार है-
- हिन्दू अवयस्क का प्राकृतिक संरक्षक इस धारा के प्रावधानों के अधीन रहते हुए ऐसे समस्त कार्यों को कर सकता है जो अवयस्क के लाभ के लिये अथवा उसकी सम्पदा के उगाहने, प्रतिरक्षा या लाभ के लिये आवश्यक, युक्तियुक्त तथा उचित है। संरक्षक किसी व्यक्तिगत संविदा द्वारा किसी भी दशा में अवयस्क को साध्य नहीं कर सकता।
- प्राकृतिक संरक्षक न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना-
- अवयस्क की अचल सम्पत्ति के किसी भाग को बन्धक या भारित (Charge) या विक्रय, दान, विनिमय या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करेगा, या
- ऐसी सम्पत्ति के किसी भाग को पाँच वर्षों से अधिक होने वाली अवधि के लिये या जिस तारीख को अवयस्क वयस्कता प्राप्त करेगा, उस तारीख से एक वर्ष से अधिक होने वाली अवधि के लिये पट्टे पर नहीं देगा।
- प्राकृतिक संरक्षक ने उपधारा (1) या (2) के उल्लंघन में अचल सम्पत्ति का जो कोई व्ययन किया है, वह उस अवयस्क की या उसके अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति की प्रेरणा पर शून्यकरणीय होगा।
- कोई न्यायालय प्राकृतिक संरक्षक की उपधारा (2) में वर्णित कार्यों में से किसी को भी करने के लिये अनुज्ञा आवश्यकता के लिये या अवयस्क के स्पष्ट लाभ की दशा के अतिरिक्त अन्य किसी दशा में न देगा।
- संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम, 1809 की उपधारा (2) के अधीन न्यायालय की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन तथा उसके सम्बन्ध में, सभी दशाओं में इस प्रकार लागू होगा, जैसे कि यह उस अधिनियम की धारा 29 के अधीन न्यायालय की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये आवेदन हो तथा विशिष्ट रूप में-
- आवेदन से सम्बन्धित कार्यवाहियों के विषय में यह समझा जाएगा कि वे उस अधिनियम के अधीन उसकी धारा 4-क के अर्थ में कार्यवाहियाँ हैं।
- न्यायालय उस अधिनियम की धारा 31 की उपधाराओं (2) (3) और (4) में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करेगा और अधिकारों से युक्त होगा।
- प्राकृतिक संरक्षक को उन कार्यों में से किसी को, जो इस धारा की उपधारा (2) में वर्णित हैं, करने के लिए अनुज्ञा देने से इन्कार करने वाले न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें साधारणतया उस न्यायालय के निर्णय की अपील होती है।
- इस धारा में न्यायालय से तात्पर्य नगर-व्यवहार न्यायालय अथवा जिला- न्यायालय अथवा संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम की धारा 4 के अधीन सशक्त न्यायालय से है, जिसके क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के अन्तर्गत वह अचल सम्पत्ति है जिसके बारे में आवेदन किया गया है और जहाँ अचल सम्पत्ति किसी ऐसे एक से अधिक न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है, वहाँ उस न्यायालय से तात्पर्य है जिसकी स्थानीय सीमाओं के क्षेत्राधिकार में उस सम्पत्ति का कोई प्रभाग स्थित है।
पूर्व हिन्दू विधि के अन्तर्गत संरक्षक के बहुत विस्तृत अधिकार थे। प्राकृतिक संरक्षक के, अवयस्क के सम्पत्ति-सम्बन्धी अधिकार के विषय में प्रिवी कौंसिल ने एक महत्वपूर्ण वाद हनुमान प्रसाद बनाम मु. बबुई के बाद में निणींत किया था जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आवश्यकता की दशा में नैसर्गिक संरक्षक अवयस्क की सम्पत्ति को बन्धक रख सकता है, बेच सकता है, उस पर प्रभार निर्मित कर सकता है तथा अन्य प्रकार से उसका निर्वर्तन कर सकता है, यद्यपि इस प्रकार के अधिकार सीमित नहीं हैं। इस वाद का मूल मन्तव्य यह था कि नैसर्गिक संरक्षक अवयस्क की सम्पत्ति का परम आवश्यकता की दशा में तथा उसकी सम्पदा के लाभार्थ अन्यसंक्रामण कर सकता है। इस प्रकार अन्यसंक्रामण केवल नैसर्गिक संरक्षक का ही विशेषाधिकार माना जाता है।
महत्वपूर्ण लिंक
- धारा 9 वैवाहिक अधिकार-(हिंदू विवाह अधिनियम, 1955)
- न्यायिक पृथक्करण (धारा 10) (Judicial Separation)
- हिन्दू विवाह अधिनियम में विवाह-विच्छेद
- दत्तक ग्रहण (Adoption)
- पारस्परिक सहमति से विवाह-विच्छेद (Divorce by mutual consent)
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